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Wednesday, April 29, 2020

कंटोनमेंट जोन घोषित भभुआ के तीन वार्डों में आवाजाही करने वाले लिए गए सर्विलांस पर

कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके भभुआ शहर के तीन वार्डों में आवाजाही करने वाले सर्विलांस पर लिए गए हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए भभुआ शहर के कंटोनमेंट जोन में 24 घंटे अफसर और पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। जिलाधिकारी डाक्टर नवल किशोर चौधरी ने आदेश जारी करते हुए कहा हैं कि कोविड-19 की रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार नगर परिषद भभुआ के वार्ड संख्या 18 को इपिक सेंटर मानते हुए वार्ड संख्या 16, 17 एवं 18 को कंटोनमेंट जोन तथा वार्ड संख्या 14, 15, 21, 22 एवं 24 के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

कंटोनमेंट जोन में होम टू होम सर्वे, क्षेत्र की पूर्ण नाकाबंदी सैनिटाइजेशन इत्यादि का कार्य भी किया जाना है। इन क्षेत्रों में वाहनों का आवागमन भी सीमित किया गया है। निगरानी के लिए सब्जी मंडी मोड़ के पास, मीट मंडी वाली गली के सामने वार्ड नंबर 16, मदरसा चौक, छोटकी पुलिया चौक, पंडा जी पोखरा के पास और पटनवार पेट्रोल पंप के बगल वाली गली में बैरिकेडिंग के पास निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्धारित कंटोनमेंट ज़ोन के स्थलों पर 24 घंटे स्टैटिक दंडाधिकारी के साथ पुलिस द्वारा द्वारा किया जाएगा।
मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी किए गए तैनात
जिनकी प्रतिनियुक्ति रोस्टरवार पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। उक्त स्थलों पर 24 घंटे भ्रमणशील रहकर अफसर और पुलिस पदाधिकारी नजर रखेंगे। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा विजय कुमार और पुलिस पदाधिकारी सुनील पासवान की ड्यूटी लगाई गई है। जबकि 2 बजे से रात 10 बजे तक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भभुआ रत्नेश कुमार सिंह और पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अशोक कुमार और पुलिस पदाधिकारी टुनटुन राम की ड्यूटी रहेगी।

लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई
प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कंटोनमेंट जोन के सभी स्थलों पर उपस्थित होकर लगातार निगरानी एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। यदि किसी प्रकार की शिथिलता एवं उदासीनता बरती जाती है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कार्यस्थल पर सभी मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल को मास्क का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
एएसपी अभियान करेंगे मॉनिटरिंग
कंटेनमेंट जोन में रोजमर्रा अति आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक भीड़-भाड़ होने की संभावना रहती है। इसके लिए सहायक पुलिस अधीक्षक अभियान इस समय अवधि में भ्रमण शील रह कर भीड़-भाड़ पर नियंत्रण रखेंगे। विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक,नप ईओ सह नोडल अफसर, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचलाधिकारी भभुआ और सदर थानाध्यक्ष के नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

बीमार लोगों को विशेष परिस्थिति में जाने की होगी अनुमति
कंटेनमेंट जोन में केवल अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार किया जाएगा। बीमार व्यक्तियों को ही विशेष परिस्थिति में स्थानीय मेडिकल टीम की अनुशंसा पर कंटोनमेंट जोन से बाहर जाने अथवा वापस आने की अनुमति होगी। अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। उपरोक्त सभी प्रतिनियुक्त दलो पर गतिशील रहकर विधि व्यवस्था एवं दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भभुआ उक्त क्षेत्रों में विशेष तौर पर प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार सैनिटाइजेशन का कार्य कराएगे।



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On the surveillance taken for movement in three wards of Bhabhua declared as cantonment zone


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