प्रखंड प्रमुख हाजरा खातून ने 27 पंचायत समिति सदस्यों में से 13 विक्षुब्ध पंसस द्वारा विगत 23 नवंबर को लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के अभिलेख को बीडीओ को वापस लौटा दिया। बताया कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन के आलोक में किसी प्रमुख /उप प्रमुख पद धारक के विरुद्ध एक बार अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो जाता है तो बाकी के शेष अवधि में उसके विरुद्ध दाेबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
राज्य निर्वाचन आयोग के 16 सितंबर 2008 को संयुक्त निर्वाचन आयुक्त के द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रमुख /उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए विशेष बैठक बुलाई जाती है। इसमें आवश्यक संख्या से कम उपस्थिति होती है, तो कंडिका XII के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, लेकिन मत विभाजन जरूरी नहीं होगा।
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